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 एनपीवाई(NTEP) के तहत डीबीटी(DBT) योजना का लाभ उठाने के लिए मापदंड

 

  • 1 अप्रैल, 2018 के बाद से सभी मौजूदा क्षय(TB) रोगी, योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
  • एनटीईपी(NTEP) कार्यक्रम के तहत डीबीटी(DBT) योजना का लाभ उठाने के लिए क्षय(TB)  रोगियों को अपने बैंक विवरण को निकटतम एनटीईपी स्वास्थ्य सुविधा(NTEP Health facility) में उपलब्ध करवाना होगा।
  • रोगी का निक्षय(Nikhay) पोर्टल पर पंजीयन होना चाहिए ।
  • प्रत्येक लाभार्थी को उसके बचत बैंक खाते (Savings Account) से जोड़ा जा सकता है। ऐसे  लाभार्थी  जिनके पास कोई  बैंक खाता नहीं है  उनको  सुविधानुसार किसी भी बैंक में बैंक खाता  खोलने में सहायता प्रदान  की जाती है ।
  • यदि किसी लाभार्थी के पास बैंक खाता नहीं है और वह एक नया बैंक खाता खोलने में असमर्थ है तो उसके रिश्तेदार के बैंक खाते का उपयोग किया जा सकता है परिवार के निकट संबंधी  जैसे माता-पिता, पति या पत्नी, भाई-बहन)। यदि किसी रिश्तेदार के बैंक खाते का उपयोग किया जाता है तो लाभार्थी से लिखित सहमति ली जाती है।
  • यदि किसी बैंक खाते का पहले से ही किसी अन्य लाभार्थी के लिए उपयोग किया जा चुका है तो इसे किसी अन्य लाभार्थी के लिए पुन: उपयोग नहीं किया जा सकता है। 

 

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